लोक अधिकार सुरक्षा
(अपराध व भ्रस्टाचार विरोधी संगठन )
मुख्य उद्देश्य
1 अपराध एवं भस्ट्राचार की रोकथाम के हेतू शासन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना एवं हर सम्भव मदद करना
2 मानवअधिकार की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार । केन्द्र सरकार | मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर कार्य करना ।
3 बानश्रम की रोकथाम हेतु जा जागरण करना एवं बालश्रम करवाने वालो को खिलाफ उचित दण्डात्मक कार्यवाही कराना
4 उपभोकता फोरम की सहायता से पीड़ित व्यक्तियो को लाभान्वित करना एवं जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना ।
5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | समाज कल्याण विभाग | महिला आयोग । मानवाधिकार आयोग / राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की मदद से समाज कल्याण के कार्यकर्मो का संचालन करना
6 सुचना एवं अधिकारो का सदुपयोग करते हुए समाज को लाभान्वित करना ।
7 जन सामान्य एवं वंचितो के अधिकारो के लिये बिना जाती-धर्म एवं वर्ग के आधार पर कार्य करना ।
8 पुलिस उत्पीडित के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के साथ वार्तालाप करना एवं दोशी पुलिस आधिकारीयो के खिलाफ उचित दण्डात्मक कार्यवाही कराना ।
9 उक्त उददेश्यो के पूर्ति हेतु एसे समस्त विधि सम्मत कार्य करना जो संस्था के दृष्टि मे आवश्यक हो ।
10 लोक अधिकार के द्वारा सब लोगो की गरिमा ओर अधिकार के मामले में स्वतंत्र ओर बराबर का अधिकार दिलाना ।
11 लोक अधिकार के द्वारा मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी,हिरासत मे रखनाया निर्वासन से आजादी का अधिकार दिलाना
12 लोक अधिकार द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास,दहेज प्रथा,दहेज उत्पीड़न,बाल विवाह इत्यादी जेसी कुरीति-रिवाजों के विरुध लोगो को जागरूक करना ।
13 लोक अधिकार सुरक्षा द्वारा जनता को भस्ट्राचार निरोधक नियम एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने नियम एवं कायदो की जानकारी देना ।
14 लोक अधिकार सुरक्षा द्वारा जागरूकता अभियान चलाना ( किसी भी लोकहित के विषय पर )
15 लोक अधिकार सुरक्षा द्वारा महिलाओ को अपने अधिकार दिलाना एवं महिलाओ के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार,क्रूरता,उत्पीड़न महिलाओ के साथ मिलकर सुरक्षा प्रदान करना |
16 लोक अधिकार द्वारा लोगो के स्वास्थ के क्षेत्र मे जगह जगह केम्प लगवाकर लोगो को अपने स्वास्थ्य का धयान रखना
17 शिक्षा के क्षेत्र मे लोगो को जागरूक करना ओर जरुरतमंद गरिब वर्ग के बच्चो को अच्छी शिक्षा दिलाना ।
18 सरकारी एवं गैर सरकारी विभागो मे भस्ट्राचार को रोकने में सहयोग करना
19 लोक अधिकार सुरक्षा द्वारा गरिब ज़रूरतमंद एवं गरिब वर्ग के लोगो को अच्चा भौजन ओर कपडे एवं अनेक जन को जनहित सहायता प्रदान करना
20 सदस्यता शूल्क जमा होने के बाद किसी भी सूरत में वापस नहीं लौटाया जायेगा।आपके द्वारा की जाने वाली सहयोग राशि भारतीय अधिनियम 1882 के अन्तर्गत होगा।
21 पहचान पत्र का दुरुपयोग करते हवे पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सदस्यस्वयं की रहेगी इसमे संगठन की कोई जिम्मेदारी नही होगी
22 लोक अधिकार सुरक्षा संगठन के नियम व अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने वाले पदाअधिकारी एव सदस्य पर कानुनी कार्यवाही की जायेगी